मारे बोर्ड

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 19) की धारा 5ए के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है । बोर्ड की समयावधि पाँच वर्ष है । अधिनियम की धारा 5ए के अंतर्गत बोर्ड का गठन निम्न रुप से हैः

  • अध्यक्ष धारा 5ए(1)(ए) के अंतर्गत
  • उपाध्यक्ष धारा 5ए(1)(ए) के अंतर्गत
  • केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त(पदेन) धारा 5ए(1)(ए) के अंतर्गत
  • 5 केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि धारा 5ए(1)(बी) के अंतर्गत
  • 15 राज्य सरकार के प्रतिनिधि धारा 5ए(1)(सी) के अंतर्गत
  • 10 नियोक्ताओं के प्रतिनिधि धारा 5ए(1)(डी) के अंतर्गत
  • 10 कर्मचारियों के प्रतिनिधि धारा 5ए(1)(ई) के अंतर्गत
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के कार्य

कार्यकारिणी समिति एक सांविधिक समिति है, जिसका गठन केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5एए के अंतर्गत केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों में से किया जाता है । इसका उद्देश्य केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्य में सहायता करना है । समिति की अवधि दो साल छह महीने होती है । धारा 5एए के अनुसार, समिति का गठन निम्न रुप से हैः-

  • अध्यक्ष धारा 5एए(1)(ए) के अंतर्गत
  • 2 केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि धारा 5ए(1)(बी) के अंतर्गत
  • 3 राज्य सरकार के प्रतिनिधि धारा 5ए(1)(सी) के अंतर्गत
  • 3 कर्मचारियों के प्रतिनिधि धारा 5ए(1)(डी) के अंतर्गत
  • 3 नियोक्ताओं के प्रतिनिधि धारा 5ए(1)(ई) के अंतर्गत
  • केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पदेन) धारा 5ए(1)एफ) के अंतर्गत
कार्यकारी समिति के सदस्य कार्यकारी समिति के कार्य

क्षेत्रीय समितियों (कर्मचारी भविष्य निधि) का गठन क्षेत्रीय समिति राज्यों के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के उपबंधों के अंतर्गत किया जाता है । कर्मचारी भविष्य निधि योजना -1952 के पैरा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) राज्यों के लिए क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) के गठन / पुनर्गठन के लिए सक्षम अधिकारी है । प्रत्येक क्षेत्रीय समिति की अवधि सरकारी गजट में अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष है । समिति का गठन निम्न रुप से हैः

  • अध्यक्ष पैरा 4(1)(ए) के अंतर्गत
  • 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि पैरा 4(1)(बी) के अंतर्गत
  • 2 नियोक्ताओं के प्रतिनिधि पैरा 4(1)(सी) के अंतर्गत
  • 2 कर्मचारियों के प्रतिनिधि पैरा 4(1)(डी) के अंतर्गत
  • केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य राज्य के सामान्य निवासी पैरा 4(1)(ई) के अंतर्गत
  क्षेत्रीय समिति के कार्य