अंतरराष्ट्रीय कामगार
नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लाभ के लिए भारत सरकार ने अपनी पहल के माध्यम से कई देशों के साथ समझौता किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गृह देश के कर्मचारियों को दूसरी देश में योगदान नहीं करना पड़े, उन्हें पेंशन की पात्रता के लिए दोनों देश में योगदान अवधी के सम्मिलितिकरण का लाभ मिल सके, उन्हें उस देश से पेंशन मिल सके जहाँ वह रहना चाहता हो, तथा नियोक्ताओं को एक ही कर्मचारी के लिए दोगुनी सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं करना पड़े. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ऐसे कर्मचारी जो उन देशों, जिन्होंने भारत सरकार के साथ समझौता किया हो, में पदस्थापित होने पर कवरेज का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
  • बेल्जियम

    बेल्जियम

  • जर्मनी

    जर्मनी

  • स्विट्जरलैंड

    स्विट्जरलैंड

  • लक्समबर्ग

    लक्समबर्ग

  • फ्रांस

    फ्रांस

  • डेनमार्क

    डेनमार्क

  • कोरिया

    कोरिया

  • नीदरलैंड

    नीदरलैंड

  • हंगरी

    हंगरी

  • फिनलैंड

    फिनलैंड

  • स्वीडन

    स्वीडन

  • चेक

    चेक गणराज्य

  • नॉर्वे

    नॉर्वे

  • ऑस्ट्रिया

    ऑस्ट्रिया

  • कनाडा

    कनाडा

  • ऑस्ट्रेलिया

    ऑस्ट्रेलिया

  • जापान

    जापान

  • पुर्तगाल

    पुर्तगाल

  • ब्राज़िल

    ब्राज़िल